जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक की मांग पर 23 अप्रैल को फैसला
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया ह ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 02:24:50 PM (IST)Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 02:24:50 PM (IST)
अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहींHighLights
- सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से किया इनकार
- 23 अप्रैल को अगली सुनवाई तय
- हाई कोर्ट के फैसले को बताया एकतरफा
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है।
23 अप्रैल को सुनवाई
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अमित जोगी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। अमित जोगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने एक तरफा फैसला दिया है।