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उप पंजीयक न्यायालय का 'यू-टर्न': पोंडी दलहा समिति के बर्खास्त 3 कर्मचारी होंगे बहाल

जांजगीर में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं न्यायालय ने पोंडी दलहा समिति के तीन बर्खास्त कर्मचारियों की सेवा बहाली का आदेश देते हुए प्राधिकृत अधिकारी की कार्रवाई खारिज कर दी है।

By komal ShuklaEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 04:40:53 PM (IST)Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 04:40:53 PM (IST)
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उप पंजीयक न्यायालय का 'यू-टर्न': पोंडी दलहा समिति के बर्खास्त 3 कर्मचारी होंगे बहाल
प्रतीकात्मक चित्र

HighLights

  1. जांजगीर में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं न्यायालय का बड़ा फैसला।
  2. पोंडी दलहा समिति के बर्खास्त तीन कर्मचारियों की सेवा बहाल।
  3. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई खारिज।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर : प्राथमिक कृषि साख समिति मर्यादित पोंडी दलहा के तीन कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मामले में न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा ने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई को निरस्त करते हुए तीनों कर्मचारियों की सेवा बहाल करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय के इस फैसले से लंबे समय से सेवा बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

जानकारी के अनुसार अकलतरा विकासखंड के ग्राम पंचायत पोंडी दलहा में संचालित प्राथमिक कृषि साख समिति का संचालन शासन स्तर से नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। इसी दौरान प्राधिकृत अधिकारी ने 25 अगस्त और 11 सितंबर को संस्था में कार्यरत तीन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त कर्मचारियों में समिति प्रबंधक भारतेंदु सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर अजय श्रीवास और चौकीदार हर प्रसाद निर्मलकर शामिल हैं। इन पर बिना सूचना दिए संस्था से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया था।


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एक माह से अधिक चली सुनवाई

बर्खास्तगी की कार्रवाई से असंतुष्ट तीनों कर्मचारियों ने न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा में याचिका प्रस्तुत कर न्याय की मांग की थी। मामले में एक माह से अधिक समय तक सुनवाई चली। इस दौरान सक्षम पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजू पांडे ने दोनों पक्षों के वाद-प्रतिवाद सुनने के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया। इसके बाद न्यायालय ने दो नवंबर को आदेश पारित करते हुए प्राधिकृत अधिकारी की बर्खास्तगी संबंधी कार्रवाई निरस्त कर तीनों कर्मचारियों की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। न्यायालय के इस फैसले से समिति में उनकी पुनर्बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

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