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कोरबा में दुष्कर्म पीड़िता को केस वापस लेने के लिए धमका रहा जमानत पर छूटा आरोपी, स्कॉर्पियो से पहुंचकर की बदसलूकी

जमानत पर चल रहे आरोपी ने 17 अक्टूबर की रात डांडिया ग्राउंड के पास स्कॉर्पियो से पहुंचकर पीड़िता के साथ गाली-गलौज की थी।

By Pradeep BarmaiyaEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 10:54:06 PM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 10:54:06 PM (IST)
कोरबा में दुष्कर्म पीड़िता को केस वापस लेने के लिए धमका रहा जमानत पर छूटा आरोपी, स्कॉर्पियो से पहुंचकर की बदसलूकी

HighLights

  1. कोरबा में दुष्कर्म पीड़िता को केस वापस लेने की धमकी।
  2. जमानत पर छूटे आरोपी सुनील धीवर पर स्कॉर्पियो से धमकाने का आरोप।
  3. पुलिस ने BNS की नई धाराओं के तहत दर्ज किया केस।

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के मामले में केस वापस लेने से इनकार करने पर युवती को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमानत पर चल रहे युवक ने एमपी नगर के डांडिया ग्राउंड के पास युवती को रोककर गाली-गलौज की और केस वापस नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी नगर निवासी युवती ने दादरखुर्द निवासी सुनील कुमार धीवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया था।


प्रकरण न्यायालय में लंबित है और आरोपित जमानत पर है। युवती का आरोप है कि जमानत मिलने के बाद से आरोपित रुपये-पैसों का प्रलोभन देकर उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। शिकायत के मुताबिक 16 अक्टूबर को डांडिया ग्राउंड के पास इसी मामले को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई थी।

अगले दिन 17 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे के बीच युवती डांडिया देखकर अपनी स्कूटी की ओर जा रही थी। तभी आरोपित स्कार्पियो से वहां पहुंचा और केस वापस लेने के लिए आखिरी बार कहने की बात कही। युवती के इनकार करने पर उसने चरित्र को लेकर अभद्र गाली-गलौज की।

साथ ही केस वापस नहीं लेने या पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह स्कार्पियो क्रमांक सीजी 12 बीयू 9812 से वहां से चला गया। युवती ने घर पहुंचकर अपने परिचित को घटना की जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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