छत्तीसगढ़ के लाखों श्रमिकों को फायदा: DA और सैलरी दरों में वृद्धि... नई वेतन दरें लागू
DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता और न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की है। ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 09:49:52 AM (IST)Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 09:51:17 AM (IST)
सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता और तय किए नए न्यूनतम वेतन (AI Generated Image)HighLights
- श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 226 रुपये वृद्धि
- कृषि श्रमिकों के भत्ते में 170 रुपये बढ़े
- जोन के अनुसार न्यूनतम वेतन तय किए गए
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : प्रदेश के लाखों श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए नई परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (DA Hike) और न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण कर दिया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगी।
महंगाई भत्ते में वृद्धि
लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर औद्योगिक सूचकांक में औसतन 11.28 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी आधार पर श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 226 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, सूचकांक में 34 अंकों की वृद्धि के चलते कृषि श्रमिकों के भत्ते में 170 रुपये प्रतिमाह का इजाफा हुआ है।
अगरबत्ती श्रमिकों को भी लाभ
अगरबत्ती निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिए भी दरों में वृद्धि की गई है। प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण पर 8.53 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी निर्धारित की गई है, जिससे इस क्षेत्र के श्रमिकों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
श्रेणी और जोन के अनुसार वेतन
सरकार द्वारा निर्धारित नई दरों के अनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग वेतन तय किए गए हैं। जोन ‘अ’, ‘ब’ और ‘स’ के आधार पर मासिक वेतन 10,882 रुपये से लेकर 13,612 रुपये तक निर्धारित किया गया है।
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दैनिक वेतन और जानकारी
दैनिक वेतन की बात करें तो यह श्रमिकों की श्रेणी और जोन के अनुसार 419 रुपये से 524 रुपये के बीच रहेगा। श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता ने इन दरों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.shramevjayate.cg.gov.in या श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर से संपर्क किया जा सकता है।