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CG Vyapam Rules: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम-2026 लागू, अब नहीं जारी होगी प्रतीक्षा सूची

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। इस संबंध में राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को ...और पढ़ें

By Abhishek RaiEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 06 Aug 2026 10:24:53 PM (IST)Updated Date: Thu, 06 Aug 2026 10:24:53 PM (IST)
CG Vyapam Rules: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम-2026 लागू, अब नहीं जारी होगी प्रतीक्षा सूची
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम-2026 लागू

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। इस संबंध में राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। गुरुवार को राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुए इन नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं।

नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को मंडल की वेबसाइट पर प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षाएं समूहवार या उप-समूहवार बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) पद्धति से की जाएंगी। परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

कौशल या शारीरिक परीक्षा तीन महीने में पूरी करना अनिवार्य

कौशल या शारीरिक दक्षता परीक्षा वाले पदों के लिए विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यह परीक्षा केवल अर्हकारी होगी और संबंधित विभागों को इसे तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी समाप्त मानी जाएगी। अंतिम चयन के लिए भी सूची तैयार की जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा के अंक, पदों की प्राथमिकता और आरक्षण नियमों का पालन होगा।


15 दिन में अपलोड करने होंगे दस्तावेज, नहीं जारी होगी प्रतीक्षा सूची

चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद कोई प्रतीक्षा या रिजर्व सूची जारी नहीं की जाएगी। संबंधित विभागों को दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी करनी होगी। मंडल हर वर्ष अगस्त में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। अनुचित साधनों के खिलाफ कड़े प्रावधान लागू रहेंगे।

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