छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2017 से लंबित, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस; चार सप्ताह के भीतर पक्ष रखने के निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लंबित महंगाई भत्ता के भुगतान के मामले में नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जबाव मांगा है। प्रेदश में शासकीय अधिकार ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 07:19:50 AM (IST)Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 07:35:38 AM (IST)
महंगाई भत्ता को लेकर हाई कोर्ट ने दिया नोटिसHighLights
- लंबित महंगाई भत्ता के भुगतान को लेकर नोटिस जारी
- शासन को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश
- कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन ने दायर की है याचिका
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य सरकार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने लंबित महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान को लेकर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने शासन को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के तीन लाख से अधिक शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का वर्ष 2017 से महंगाई भत्ता लंबित बताया जा रहा है।कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन ने लंबित महंगाई भत्ता के भुगतान को लेकर विगत गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सोमवार को सुनवाई हुई।
फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) को कर्मचारियों व पेंशनरों का वैधानिक अधिकार मानते हुए भुगतान का आदेश दिया है। उसी निर्णय के परिपालन में राज्य में भी लंबित महंगाई भत्ता और राहत भुगतान कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी।