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किसानों के लिए बड़ा अपडेट: फसल नुकसान का मुआवजा चाहिए तो 31 जुलाई तक बीमा कराएं, जान लें 72 घंटे का नियम

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है, अन्यथा बीमा दावा प्रभावित हो सकता है।

By Abhishek RaiEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Mon, 27 Jul 2026 04:37:19 PM (IST)Updated Date: Mon, 27 Jul 2026 04:40:31 PM (IST)
किसानों के लिए बड़ा अपडेट: फसल नुकसान का मुआवजा चाहिए तो 31 जुलाई तक बीमा कराएं, जान लें 72 घंटे का नियम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: आवेदन के बचे तीन दिन (AI Generated Image)

HighLights

  1. 31 जुलाई तक करा सकते हैं बीमा
  2. खरीफ फसलों का पंजीयन जारी
  3. ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन सुविधा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत खरीफ मौसम 2026 के लिए किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि में अब केवल तीन दिन शेष हैं। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने और फसल नुकसान की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना देने की अपील की है।

72 घंटे के भीतर देनी होगी नुकसान की जानकारी

कृषि विभाग के अनुसार प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, जलभराव या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने पर बीमा दावा प्राप्त करने के लिए किसानों को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में जानकारी नहीं देने पर बीमा दावा प्रभावित हो सकता है।


किसान केंद्र सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447 (कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन) पर कॉल कर नुकसान की सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कृषि विभाग, राजस्व विभाग, बैंक या बीमा कंपनी को भी इसकी जानकारी दी जा सकती है।

इन फसलों का कराया जा सकता है बीमा

प्रदेश में खरीफ मौसम 2026 के लिए योजना के तहत पंजीयन 12 जुलाई से शुरू है। किसान धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, मूंग, उड़द तथा मोटे अनाजों में कोदो, कुटकी और रागी का बीमा करा सकते हैं। राज्य सरकार ने बाधित बोनी, रोपण में विफलता, स्थानीयकृत प्राकृतिक आपदाओं और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी बीमा सुरक्षा के दायरे में शामिल किया है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध

कृषि ऋण लेने वाले किसान संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं गैर-ऋणी किसान बैंक, वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केंद्र (सीएससी), बीमा मध्यस्थों या केंद्र सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।