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पीएमएवाई 2.0 स्लम पुनर्वास के हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर, घर पाने के लिए अब देना होगा 1.45 लाख रुपये का अंशदान

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत स्लम पुनर्वास परियोजनाओं में हितग्राहियों का अंशदान 75 हजार से बढ़कर 1.45 लाख रुपये हो गया है। केंद्र सरका...और पढ़ें

By Abhishek RaiEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Sun, 19 Jul 2026 10:34:50 AM (IST)Updated Date: Sun, 19 Jul 2026 10:36:06 AM (IST)
पीएमएवाई 2.0 स्लम पुनर्वास के हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर, घर पाने के लिए अब देना होगा 1.45 लाख रुपये का अंशदान
पीएम आवास की प्रतीकात्मक तस्वीर। अकाईव

HighLights

  1. पीएमएवाई 2.0 स्लम पुनर्वास हितग्राही अंशदान बढ़ा
  2. अब स्लम हितग्राहियों को देना होगा 1.45 लाख
  3. स्लम पुनर्वास आवास योजना में हुई शुल्क बढ़ोतरी

अभिषेक राय, नईदुनिया. रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के तहत चयनित हितग्राहियों को अब 1.45 लाख रुपये अंशदान देना होगा। केंद्र सरकार दिशा-निर्देश पर राशि तय की गई। पहले यह राशि 75 हजार रुपये थी, जिसमें बढ़ोतरी की गई है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, बीरगांव, धमतरी और रिसाली नगर निगमों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) माडल-एक की स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के तहत चयनित हितग्राहियों का पहले सत्यापन किया जाएगा और उन्हें यूनिफाइड वेब पोर्टल (यूडब्ल्यूपी) पर संबंधित परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा।

प्रोजेक्ट लागत एक लाख बढ़ी

अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने आवास को पूरा करने में आने वाले कुल खर्च (प्रोजेक्ट कास्ट) में एक लाख की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में प्रोजेक्ट कास्ट 4.75 लाख रुपये निर्धारित था, जो अब बढ़कर 5.75 लाख रुपये हो गया है। केंद्र सरकार ने हितग्राहियों का अंशदान प्रोजेक्ट कास्ट का कम से कम 25 प्रतिशत तय करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले यह राशि निर्धारित नहीं थी, इसलिए राज्य सरकार की ओर से स्वेच्छानुसार 75 हजार रुपये निर्धारित की गई थी।


अब तक 30 हजार आवंटित

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के तहत करीब 37 हजार हजार आवास स्वीकृत थे, जिसमें से 30 हजार आवंटित हो चुका है। 23 हजार हितग्राहियों ने रहना भी शुरू कर दिया है। सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि पहली किस्त जमा होने के बाद हितग्राहियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी किया जाए, ताकि वे अपने आवास निर्माण की प्रगति का अवलोकन कर सकें।

पहली किस्त के रूप में जमा करने होंगे दस हजार

प्रत्येक हितग्राही को पहले 10 हजार रुपये की पहली किश्त जमा करनी होगी। इसके बाद शेष 1.35 लाख रुपये की राशि 36 मासिक किस्तों में 3,750 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से नगर निकाय में जमा कराई जाएगी। हितग्राहियों से प्राप्त अंशदान का अलग से लेखा-जोखा भी रखा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से छह नगर निगमों में 8,987 आवास योजनाएं मंजूर की गई हैं।

स्लम पुनर्वास परियोजनाओं का यह है उद्देश्य

मलिन बस्तियों (झुग्गी-झोपड़ियों) में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित, पक्के और स्थायी मकान उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसके तहत जहां झुग्गी, वहीं मकान नीति के अंतर्गत उसी स्थान (इन-सीटू) या पास की जगह पर आधुनिक फ्लैटों का निर्माण किया जाता है।

आवास आवंटन की कुछ मुख्य शर्तें

  • आवंटित आवास नगर निगम की संपत्ति होगी, हितग्राहियों को 30 वर्षों के लिए दिया जाएगा।
  • आवास का विक्रय, पट्टे, किराए, दान या अन्य को हस्तांक्षणरण करने का हितग्राही को नहीं रहेगा अधिकार।
  • किसी भी उद्देश्य के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए आवास को बंधक रखने का अधिकार।
  • आवंटित आवास को छोड़ने से 30 दिनों पहले निगम को देनी होगी जानकारी, नहीं तो आबंटन स्वमेव हो जाएग रद।
  • आवास में कोई भी स्थायी व अस्थायी निर्माण या विस्तार करना प्रतिबंधित, उलंघन करने पर पट्टा होगा निरस्त।
  • हितग्राही को बिजली व जल शुल्क का करना होगा भुगतान, आवास का निर्धारित सभी कर प्रतिवर्ष करना होगा जमा।
  • किसी भी प्रकार के विवाद पर नगर निगम के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

पीएमएवाई-यू और 2.0 में अंशदान की स्थिति

हितग्राही : 75 हजार- 1.45 लाख रुपये

राज्यांश : 2.50 लाख - 2.80 लाख रुपये

केंद्रांश : 1.50 लाख - 1.50 लाख रुपये