
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षक (एलबी) संवर्ग के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पेंशन और अन्य सेवा लाभों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि शिक्षक (एलबी) की पेंशन सहित सभी सेवा संबंधी लाभों की गणना केवल एक जुलाई 2018 से होगी।
संविलियन से पहले पंचायत और नगरीय निकाय में दी गई सेवाओं को शासकीय सेवा का हिस्सा मानकर लाभ देने का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय बिलासपुर हाई कोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता शिक्षकों के अभ्यावेदन पर विचार के बाद लिया गया है। शिक्षकों ने मांग की थी कि पेंशन और अन्य स्वत्वों के लिए उनकी सेवा की गणना पहली नियुक्ति तिथि से की जाए।
हालांकि विभाग ने कहा कि संविलियन से पहले शिक्षक पंचायत एवं नगरीय निकाय के अधीन कार्यरत थे, इसलिए वे शासकीय सेवक की श्रेणी में नहीं आते थे।
विभाग ने अपने आदेश में 30 जून 2018 के संविलियन आदेश का हवाला देते हुए दोहराया है कि सभी सेवा लाभों की गणना एक जुलाई 2018 से ही होगी और इससे पूर्व की अवधि के लिए किसी प्रकार का एरियर या पेंशन संबंधी लाभ देय नहीं होगा। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं के सभी दावों को निरस्त कर दिया है।
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