रायपुर प्रेस क्लब परिसर में फायरिंग, कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ किया मामला दर्ज
राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब परिसर में शनिवार शाम एक युवक द्वारा पिस्टल से हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी की लिखित शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पलाश तिवारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है। इस घटना से दहशत का माहौल बना, जिसकी जांच शुरू हुई।
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 11:56:33 AM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 11:58:58 AM (IST)
रायपुर में हुई फायरिंग की प्रतीकात्मक तस्वीर। - अर्काइवHighLights
- रायपुर प्रेस क्लब परिसर में हुई हवाई फायरिंग
- आरोपी पलाश तिवारी के खिलाफ अपराध दर्ज
- कोतवाली पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के अतिसंवेदनशील और व्यस्त इलाके मोतीबाग स्थित रायपुर प्रेस क्लब परिसर में शनिवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने सरेआम पिस्टल निकालकर हवा में गोली चला दी। सार्वजनिक स्थल पर हथियार लहराने और फायरिंग कर दहशत फैलाने के इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
घटना शनिवार 24 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। आवेदन के मुताबिक, शाम के वक्त प्रेस क्लब परिसर में मीडियाकर्मियों और अन्य नागरिकों की नियमित आवाजाही थी। इसी दौरान पलाश तिवारी नामक युवक ने अवांछनीय तत्वों के साथ मिलकर पिस्टल से हवाई फायर किया और उपस्थित लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास किया। अचानक हुई इस गोलीबारी से परिसर में मौजूद पत्रकारों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई।
सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि प्रेस क्लब एक संवेदनशील और सार्वजनिक स्थान है। ऐसे स्थान पर खुलेआम गोली चलाना न केवल कानून-व्यवस्था को सीधी चुनौती है, बल्कि वहां मौजूद लोगों की जान को भी सीधा खतरा पैदा कर सकता था। प्रेस क्लब प्रबंधन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
कोतवाली पुलिस ने चार धाराओं में दर्ज किया मामला
प्रेस क्लब अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने पलाश तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ आयुध अधिनियम (आर्म्स एक्ट) की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव को सौंपी गई है। पुलिस अब मौके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ फायरिंग में प्रयुक्त पिस्टल की जब्ती और घटना के वास्तविक कारणों की जांच में जुटी है।