छत्तीसगढ़ में सिगरेट के लिए युवक की हत्या, दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद की सजा
CG Crime: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सिगरेट को लेकर टंगिया से हमला कर युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपितों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 10:10:53 PM (IST)Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 10:10:53 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में सिगरेट के लिए युवक की हत्या, दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद की सजानईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शंकरपुर मैदान में सिगरेट को लेकर टंगिया से हमला कर युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपितों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में दो सगे भाई भी शामिल हैं। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। घटना अप्रैल 2024 की है।
लोक अभियोजक राजेश खांडेकर एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद कुमार बाजपेयी ने बताया कि हत्या की रात शैलेंद्र उर्फ बादी सोनी, अविनाश उर्फ राधे गजभिए और उसका भाई अविकल उर्फ छोटू गजभिए शंकरपुर मैदान में शराब पी रहे थे। इसी दौरान पास ही शराब पी रहे प्रदीप साहू और महेश उर्फ छोटू साहू से सिगरेट मांगने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई।
अभियोजन के अनुसार गाली-गलौज के बाद अविनाश और शैलेंद्र ने मिलकर प्रदीप पर हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंचे महेश पर तीनों आरोपितों ने टंगिया से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। चिखली पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, चिकित्सकीय रिपोर्ट और बरामद टंगिया के आधार पर आरोप साबित किए। सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल ने तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।