
नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा जिले में होम लोन दिलाने के नाम पर ठगी की घटना हुई है। लुण्ड्रा में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लालसाय राम बखला से आरोपितों ने एक करोड़ पांच लाख 92 हजार रुपये का लोन कराकर 57.55 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने झांसा दिया था- ‘टेंशन मत लेना, सभी किस्तें मैं भरूंगा’। पांच किस्त भरने के बाद आरोपितों ने भुगतान बंद कर दिया। अब बैंकों के नोटिस और वेतन खाता सीज होने से पीड़ित अधिकारी आर्थिक संकट में फंस गया है। धौरपुर पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
लुण्ड्रा निवासी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लालसाय राम बखला को वर्ष 2024 में घर बनाने के लिए लोन की जरूरत थी। इसी दौरान सुरेंद्र सिंह और संतोष दास ने उनकी मुलाकात किशुनपुर निवासी शिवशंकर दास से कराई। शिवशंकर ने जरूरत के मुताबिक लोन दिलाने का भरोसा दिलाया और सभी दस्तावेज ले लिए।
शिवशंकर दास ने दस्तावेज लेकर अलग-अलग बैंकों में आवेदन किया। बैंकों से आए ओटीपी शिवशंकर के कहने पर पीड़ित ने साझा कर दिए। इसके बाद लालसाय राम के नाम पर कुल एक करोड़ पांच लाख 92 हजार रुपये का लोन स्वीकृत हो गया।अधिक राशि स्वीकृत होने पर आपत्ति जताने पर आरोपित शिवशंकर ने भरोसा दिलाया कि लोन की 60 प्रतिशत राशि उसे दे दें।
शेष रकम पीड़ित अपने उपयोग में ले और सभी किस्तों का भुगतान वह खुद करेगा। इतना ही नहीं, लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में अपनी जमीन और मकान देने का भी लिखित आश्वासन दिया। झांसे में आकर पीड़ित ने आरटीजीएस के जरिए करीब 41.05 लाख रुपए शिवशंकर दास, अरविंद कुमार और आशा मानिकपुरी के खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा 16.55 लाख रुपये अलग-अलग समय में नकद भी दे दिए।
आरोपितों ने शुरुआती पांच किस्तों का भुगतान किया, फिर किस्तें जमा करना बंद कर दिया। लोन की राशि नहीं पटने पर छह बैंकों से वसूली के नोटिस आने लगे। पीड़ित का वेतन खाता भी सीज कर दिया गया, जिससे उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया।
पीड़ित की शिकायत पर धौरपुर पुलिस ने शिवशंकर दास, सुरेंद्र सिंह, संतोष दास, अरविंद कुमार और आशा मानिकपुरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) एवं 61(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।आरोपित शिवशंकर दास ठगी के एक अन्य प्रकरण में जेल में निरुद्ध है।
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