नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के एमपी नगर क्षेत्र में संचालित प्रसिद्ध ''''डा. बत्रा'''' होम्योपैथिक क्लीनिक (हेयर एंड स्किन) पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसे बंद करवा दिया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि क्लीनिक के पास संचालन के लिए अनिवार्य पंजीयन और लाइसेंस मौजूद नहीं थे।
सीएमएचओ डाॅ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जब दस्तावेजों की मांग की, तो क्लीनिक प्रबंधन वैध लाइसेंस पेश करने में विफल रहा।
निरीक्षण दल ने मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 (संशोधित 2021) के प्रावधानों के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से क्लीनिक का संचालन रुकवा दिया है।
साथ ही हिदायत दी गई है कि बिना वैध पंजीयन के भविष्य में क्लीनिक खोला गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विगत दिनों भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले में बिना पंजीयन और मानकों के विपरीत चल रहे अस्पतालों व क्लीनिकों की जांच के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब सड़कों पर हैं।
डाॅ. मनीष शर्मा ने बताया कि चिकित्सा व्यवसाय कर रहे संस्थानों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल पंजीयन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बायो-मेडिकल वेस्ट) प्रबंधन और गुमास्ता लाइसेंस की बारीकी से जांच की जा रही है।