पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई दोषी को 20 साल की सजा, भोपाल में नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार
अभियोजन के अनुसार, आरोपी की पीड़िता से हमीदिया अस्पताल में पहचान हुई थी। आरोपित ने शादी का आश्वासन देकर फरवरी से मार्च 2021 के बीच कई बार दुष्कर्म किया।
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 02:38:53 PM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 02:38:53 PM (IST)
प्रतीकात्मकHighLights
- नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा
- शादी का झांसा देकर कई बार किया दुष्कर्म
- 10 हजार जुर्माना और पीड़िता को 4 लाख प्रतिकर
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपित जावेद खान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपित पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश जारी किए हैं।
मंगलवार को यह निर्णय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार की अदालत ने सुनाया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर ने पैरवी की।
हमीदिया अस्पताल में हुई थी आरोपित से पहचान
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की आरोपित जावेद खान से 6 फरवरी 2021 को हमीदिया अस्पताल में मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। 25 फरवरी 2021 को आरोपित ने पीड़िता को बरखेड़ी चर्च के पास मिलने बुलाया। वहां से वह उसे मोटरसाइकिल पर घुमाने के बहाने अमर लॉज, घोड़ा नक्कास ले गया।
इच्छा के विरुद्ध बनाए शारीरिक संबंध
आरोप है कि यहां आरोपित ने पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए और शादी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद 12 मार्च 2021 तक कई बार दुष्कर्म किया।
पीड़िता की शिकायत पर हनुमानगंज थाना पुलिस ने दुष्कर्म व पोक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन के साक्ष्य और तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।