
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नागौद, जैतहरी, शहडोल, धार, सोयतकलां नगरीय निकायों में वित्तीय अनियमितता, निर्माण कार्यों में लापरवाही, शासकीय भूमि हड़पने तथा कोरोना काल में सामग्री क्रय में अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को दंडित किया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे द्वारा इन नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित जांच प्रकरणों में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। नगर परिषद नागौद में स्टॉप डैम निर्माण कार्य में पाई गई अनियमितताओं के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय पांडेय को उत्तरदायी मानते हुए उन पर परिनिंदा अधिरोपित की गई है, जिससे उन्हें एक वर्ष तक पदोन्नति की पात्रता नहीं रहेगी।
अनूपपुर जिले के नगर परिषद जैतहरी में कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन अवधि में सामग्री क्रय में अनियमितता के मामले में तत्कालीन भंडार प्रभारी मोहित शर्मा की चार वेतनवृद्धियां रोकी गईं। तत्कालीन प्रभारी मुख्य लिपिक लेखपाल रजनीश लहंगीर एवं तत्कालीन स्वच्छता प्रभारी संजीव राठौर की भी चार वेतनवृद्धियां रोकी गईं। जैतहरी में ही शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भूमि हड़पने के मामले में राजस्व निरीक्षक अवधेश बीझी को दोषी मानते हुए उनकी दो वेतनवृद्धियां रोकी गईं। प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह की आगामी दो वेतनवृद्धियां रोकी गईं।
नगर परिषद जैतहरी में भूमि संबंधी अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी राम मिलन तिवारी को दोषी पाए जाने पर, उनके सेवानिवृत्त होने के कारण देय पेंशन की 10 प्रतिशत राशि स्थायी रूप से रोक दी गई है। वहीं कोरोना काल में सामग्री क्रय में अनियमितता के एक अन्य मामले में तिवारी की पेंशन की 20 प्रतिशत राशि स्थायी रूप से रोकी गई। नगर परिषद पिपलौदा में नीलामी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण पाठक की तीन वेतनवृद्धियां रोकी गईं।
नगर पालिका परिषद शहडोल में मोहनराम मंदिर तालाब के सौंदर्यीकरण एवं मंदिर परिसर में कराए गए निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के मामले में उपयंत्री देव कुमार गुप्ता एवं तत्कालीन सहायक यंत्री बृजेंद्र प्रसाद शर्मा को दोषी मानते हुए दोनों की आगामी तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं। तालाब संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद धार में देवीसागर तालाब निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन उपयंत्री सुधीर ठाकुर की एक वेतनवृद्धि रोक दी गई है। तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में अनियमितता के मामले में तत्कालीन सहायक यंत्री देवेंद्र कोल की भी एक वेतनवृद्धि रोकी गई।
सोयतकलां नगर परिषद, जिला आगर मालवा में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक कुमार पांचाल द्वारा माधव चौक स्थित भूखंड मामले में की गई अनियमितता से शासन को नौ लाख रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचने पर उन्हें दोषी मानते हुए राजस्व निरीक्षक के पद से पदावनति कर उप राजस्व निरीक्षक बनाया गया है।
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के यांत्रिकी प्रकोष्ठ में सहायक वर्ग-2 के पद पर पदस्थ शेखर ठाकुर अप्रैल 2023 से बिना अवकाश स्वीकृत कराए एवं बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित पाए गए। इस गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।