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पार्वती नदी में आया उफान, बैरसिया-नरसिंहगढ़ को जोड़ने वाले अस्थायी रास्ते से गाड़‍ियों के निकलने पर लगा बैन

भोपाल में तेज बारिश के कारण पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग पर नदी के बीच बना अस्थायी वैकल्पिक रास्ता पानी में डूब गया ...और पढ़ें

By Madanmohan malviyaEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Tue, 07 Jul 2026 08:33:33 AM (IST)Updated Date: Tue, 07 Jul 2026 08:48:18 AM (IST)
पार्वती नदी में आया उफान, बैरसिया-नरसिंहगढ़ को जोड़ने वाले अस्थायी रास्ते से गाड़‍ियों के निकलने पर लगा बैन
बारिश की वजह से रास्ते से जाने पर लगी रोक। एआई इमेज

HighLights

  1. तेज बहाव के कारण यहां से वाहनों का निकलना खतरनाक हो गया है
  2. दोपहिया, चारपहिया, ट्रैक्टर, भारी वाहनों और पैदल आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध
  3. लोगों को सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। तेज बारिश के कारण पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग पर नदी के बीच बना अस्थायी वैकल्पिक मार्ग पानी में डूब गया है। तेज बहाव के कारण यहां से वाहन निकालना खतरनाक हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए एसडीएम एसडीएम बैरसिया ने तत्काल प्रभाव से इस रास्ते पर सभी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार पार्वती नदी पर स्थित पुराना पुल पूर्व से ही क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद है। आवागमन के लिए बनाया गया अस्थायी वैकल्पिक मार्ग भी जलमग्न हो जाने से दोपहिया, चारपहिया, ट्रैक्टर, भारी वाहनों सहित पैदल आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।


एसडीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड एवं सुरक्षा संकेतक स्थापित किए जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति जोखिम उठाकर मार्ग का उपयोग न कर सके।

सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों के उपयोग करने के निर्देश

आदेश के पालन के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत, लोक निर्माण विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को सतत निगरानी रखने और आवश्यकता अनुसार सुरक्षा बल तैनात कर नागरिकों को सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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