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मध्‍य प्रदेश में अवैध शराब बेचने पर तीन वर्ष की सजा और एक लाख का होगा जुर्माना

मादक पदार्थ का अवैध निर्माण, परिवहन, बिक्री या उपकरण रखने, 50 लीटर से अधिक अवैध शराब रखे जाने पर पकड़े जाने और हानिकारक शराब बनाने या मिलावट करने पर स...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 10 Jul 2026 07:57:46 PM (IST)Updated Date: Fri, 10 Jul 2026 08:02:40 PM (IST)
मध्‍य प्रदेश में अवैध शराब बेचने पर तीन वर्ष की सजा और एक लाख का होगा जुर्माना
मध्‍य प्रदेश की आबकारी नीति।

HighLights

  1. समिति उन राज्यों के कानूनों का भी अध्ययन कर रही है।
  2. जहां हाल के वर्षों में आबकारी कानून में बदलाव किए गए हैं।
  3. मुख्‍य उद्देश्य अवैध शराब का परिवहन, बिक्री को रोकना है।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में आबकारी कानून का उल्लंघन करने पर अब 10 गुना जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार पुराने आबकारी कानून में बदलाव करने जा रही है। बता दें, इससे पहले मिलावटी शराब से कई लोगों की मृत्यु होने के बाद वर्ष 2021 में नए प्रविधान लागू किए गए थे।

मादक पदार्थ का अवैध निर्माण, परिवहन, बिक्री या उपकरण रखने, 50 लीटर से अधिक अवैध शराब रखे जाने पर पकड़े जाने और हानिकारक शराब बनाने या मिलावट करने पर सजा और जुर्माना दोनों ही बढ़ाया जाएगा। किसी व्यक्ति के पास 50 लीटर से अधिक अवैध शराब पकड़े जाने पर तीन वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा।


अभी इन अपराधों पर बहुत कम जुर्माना व सजा का प्रविधान है, जिसे और सख्त किए जाने की तैयारी है। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर की अध्यक्षता में गठित समिति नए आबकारी कानून का मसौदा बना रही है।

समिति उन राज्यों के कानूनों का भी अध्ययन कर रही है, जहां हाल के वर्षों में आबकारी कानून में बदलाव किए गए हैं। बदलाव का मुख्य उद्देश्य अवैध शराब का परिवहन, बिक्री और उत्पादन को रोकना है।

अभी यह है सजा व जुर्माने का प्रावधान (वर्ष 2021 से लागू)

- मादक पदार्थ का अवैध निर्माण, परिवहन, बिक्री या उपकरण रखने पर एक वर्ष तक की जेल और पांच हजार रुपये तक जुर्माना।

- 50 लीटर से अधिक अवैध शराब के साथ पकड़े जाने पर तीन वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना।

- हानिकारक शराब बनाने या मिलावट करने पर दो वर्ष तक की जेल और चार हजार रुपये तक जुर्माना।

- बिना लाइसेंस शराब तस्करी पर छह माह तक की जेल या एक हजार तक जुर्माना या दोनों का प्रविधान।