MP में एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, 2937 स्थानों पर हुई जांच में 4547 सिलिंडर जब्त, 12 पर FIR
एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए की गई कार्रवाई के दौरान अब तक 2937 स्थानों पर जांच की गई, इनमें 4547 एलपीजी सिलिंडर जब्त किए गए तथा 12 मामलों में एफ ...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 08:39:30 PM (IST)Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 08:39:30 PM (IST)
एमपी में एलपीजी कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। (AI से जेनरेट की गई इमेज)HighLights
- एमपी में एलपीजी कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
- 4500 से अधिक सिलिंडर जब्त, 12 पर एफआइआर
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए की गई कार्रवाई के दौरान अब तक 2937 स्थानों पर जांच की गई, इनमें 4547 एलपीजी सिलिंडर जब्त किए गए तथा 12 मामलों में एफआइआर दर्ज कराई गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के 764 रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) की जांच कराई गई है। इसमें दो प्रकरण में एफआइआर दर्ज कराई गई है।
पेट्रोल पंपों की सतत जांच के निर्देश
प्रदेश के समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक, अधिकारी एवं आयल कंपनी के अधिकारियों को सतत रूप से पेट्रोल पंपों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध है। मंत्री राजपूत ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि पीएनजी पाइपलाइन जिन क्षेत्रों में बिछ चुकी है, उस क्षेत्र के उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन जरूर लें। इससे उन्हें गैस सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस की सतत आपूर्ति होगी। उपभोक्ताओं से आग्रह है कि किसी तरह का भ्रम नहीं पालें।