
नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। देह व्यापार के मामले में पुलिस द्वारा आरोपित बनाई गई दो महिलाओं और एक पुरुष को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। साथ ही उन पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
दिसंबर 2022 को सूचना मिली थी
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ऊषा इंगले ने बताया कि शिकारपुरा थाना पुलिस को 20 दिसंबर 2022 को सूचना मिली थी कि कश्मीरा टैक्सटाइल के पास देह व्यापार का अड्डा संचालित किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल की तो बंद कमरे से दो महिलाएं और एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। घर से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिली थीं।
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था
पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत कर आरोपों को सिद्ध किया।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
जिसके बाद न्यायालय ने आरोपित एक महिला को तीन वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड, दूसरी महिला को छह माह के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड तथा पुरुष को तीन वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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