पत्नी ने साथ आने से मना किया, तो कुल्हाड़ी से कर दी थी हत्या, अब काटेगा उम्र भर जेल
छतरपुर के बिजावर न्यायालय ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी धनीराम पाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई, पुलिस ज ...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 01:46:50 PM (IST)Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 01:46:50 PM (IST)
पत्नी की नृशंस हत्या के आरोपी को मिली सजा। (फाइल फोटो)HighLights
- आरोपी ने विवाद में पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
- घटना मायके में हुई, पत्नी की मौके पर मौत हो गई।
- वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।
नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। बिजावर न्यायालय ने पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी पति धनीराम पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार के अनुसार मृतका जयबाई एक माह से मायके ग्राम मथानीखेरा में रह रही थी। 8 सितंबर 2023 को आरोपी धनीराम पाल अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था। परिजनों ने उसे कुछ दिन बाद भेजने की बात कही, तो वह वहीं रुक गया।
अगले दिन 9 सितंबर को दोपहर में विवाद के दौरान धनीराम ने आंगन में रखी कुल्हाड़ी से जयबाई के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी परिजन को धक्का देकर मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने सुनाई उम्रकैद की सजा
भगवां थाना पुलिस ने मामले को सनसनीखेज श्रेणी में रखकर जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक बी.डी. शुक्ला द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने धनीराम पाल को उम्रकैद की सजा सुनाई।