
नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंचल के पीपलरावां थाना क्षेत्र के भूतेश्वर गांव में महादेव मंदिर में बकरी चढ़ने के बाद हुए विवाद में धारदार हथियारों से हमला व लकड़ी-डंडों से पीटकर पुजारी की हत्या करने के करीब पाैने चार साल पुराने मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने छह आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं जानलेवा हमला, बलवा आदि धाराओं में 17 अन्य लोगों को एक से लेकर चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इन पर अलग-अलग अर्थदंड भी किया गया है।
21 जुलाई 2022 को भूतेश्वर महादेव मंदिर के सामने वाली जगह पर कुछ लोग मवेशी चरा रहे थे। इसी दौरान बकरी मंदिर में चढ़ गई थी तो पुजारी मदन पुरी ने वहां मौजूद लोगों से कहा अपने जानवर यहां से ले जाओ, मंदिर में गंदगी करते हैं। इसके बाद बजे सिंह व हरि सिंह आए और मदनपुरी से गालीगलौज करने लगे, मना करने पर इन दोनों ने अपने करीब 20 साथियों को बुलाया, इन सबने कुल्हाड़ी व लकड़ियों से मदन पुरी पर हमला कर दिया जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
बीचबचाव करने आए जितेंद्र पुरी, कन्हैया पुरी, हरिओम पुरी, राकेश पुरी, सजनबाई आदि आए तो इन पर भी हमला किया गया जिससे वो घायल हो गए। मदन पुरी को गंभीर हालत में पहले सोनकच्छ अस्पताल फिर देवास जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान माैत हो गई। जब घायलों को अस्पताल ले जाया गया तो आरोपितों ने मकान पर पथराव व तोड़फोड़ की थी। मामले में पुलिस ने 24 आरोपितों पर केस दर्ज किया था। मामले में अभियोजन की ओर पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जयंती पौराणिक ने की।
बाबूलाल, तोलाराम गुर्जर, रतन सिंह गुर्जर, हरि सिंह गुर्जर, हुकुम सिंह गुर्जर, संजय उर्फ संदीप गुर्जर को हत्या की धारा में आजीवन कारावास व अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है। इसके अलावा चंद्रपाल गुर्जर, राकेश गुर्जर, करण सिंह, भूरू उर्फ सूरज सिंह गुर्जर, गोकुल सिंह गुर्जर, रवींद्र गुर्जर, रतन सिंह गुर्जर, बलराम उर्फ बालू, जीवन गुर्जर, शांतिलाल गुर्जर, जगदीश गुर्जर, सोदान सिंह गुर्जर, कुलदीप गुर्जर, बाबूलाल, रुगनाथ गुर्जर, बलवान गुर्जर, जीवन सिंह गुर्जर को एक से लेकर चार वर्ष तक की सजा हुई है।