गुना कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद, DNA रिपोर्ट ने खोला राज
MP News: पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले व्यक्ति को विशेष न्यायालय ने अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 01:05:35 AM (IST)Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 01:05:35 AM (IST)
बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद।HighLights
- गुना कोर्ट का बड़ा फैसला।
- बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद।
- DNA रिपोर्ट ने खोला राज।
नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले व्यक्ति को विशेष न्यायालय ने अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता के लिए पांच लाख रुपये प्रतिकर राशि भी स्वीकृत की है।
खास बात यह कि इस गंभीर अपराध में मां भी पिता के पक्ष में खड़ी नजर आई, लेकिन कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर उक्त सजा सुनाई है।
शराब के नशे में मां की अनुपस्थिति में किया अपराध
अभियोजन के मुताबिक 27 अक्टूबर 2024 को पीड़िता ने अपनी मां के साथ म्याना थाने में सूचना दी कि वह आठ बहन-भाई हैं। बड़ा भाई जेल में है, उससे छोटा गांव में रहता है। उससे छोटी तीन बहनें और दो भाई हैं। पिता शराब पीते हैं। लगभग छह माह पहले मम्मी-पापा का झगड़ा हो गया था।
पिता शराब पीकर मां को मार रहे थे इसलिए मां छोटी बहन को लेकर घर से कहीं चली गईं। उसी दिन रात 11 बजे के करीब पिता ने यह गंदी हरकत की थी। साथ ही किसी को कुछ न बताने की धमकी दी थी। इसके बाद आरोपित ने बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया।
न्यायालय की टिप्पणी
न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा कि एक बेटी का बचपन बार-बार भरोसे के टूटने से सिसकता रहा। पिता के विश्वासघात ने उसकी हर खुशी को बुझा दिया था। वह टूटी थी, अपनों से हारी थी, पर बिखरी नहीं। उसने सच की रोशनी और अटल साहस से न्याय के दरवाजे को खटखटाया, तब न्यायालय ने एक और निर्भया को इंसाफ दिलाया।