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ग्वालियर के महाकाल कोल्ड स्टोरेज संचालक पर 2.25 करोड़ की दाल हड़पने का केस, कोर्ट के आदेश पर FIR

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अमानत में खयानत संबंधी धाराओं सहित अन्य प्रासंगिक प्रविधानों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी...और पढ़ें

By Balram SoniEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Sat, 11 Jul 2026 02:34:08 PM (IST)Updated Date: Sat, 11 Jul 2026 02:34:33 PM (IST)
ग्वालियर के महाकाल कोल्ड स्टोरेज संचालक पर 2.25 करोड़ की दाल हड़पने का केस, कोर्ट के आदेश पर FIR
एआई से बना चित्र।

HighLights

  1. 6565 बोरी दाल और काबुली चना वापस नहीं लौटाने का आरोप
  2. व्यापारी ने रसीदें छीनने, मारपीट और धमकाने का भी लगाया आरोप
  3. पुलिस-प्रशासन से राहत न मिलने पर कोर्ट पहुंचा पीड़ित, अब शुरू हुई जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पुरानी छावनी स्थित महाकाल कोल्ड स्टोरेज के संचालक महेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ करीब 2.25 करोड़ रुपये की दाल और काबुली चना हड़पने के आरोप में एफआइआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जिला न्यायालय के आदेश के बाद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अमानत में खयानत संबंधी धाराओं सहित अन्य प्रासंगिक प्रविधानों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भरत ट्रेडिंग कंपनी के संचालन करता है जयराम

पुलिस के अनुसार चेतकपुरी विजय नगर निवासी जयराम डिगवानी दाल बाजार में भरत ट्रेडिंग कंपनी का संचालन करते हैं। शिकायत में उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 में पुराने कारोबारी संबंधों और विश्वास के आधार पर उन्होंने महाकाल कोल्ड स्टोरेज में अपनी फर्म की 6565 बोरी मसूर, मलका, उड़द दाल और काबुली चना सुरक्षित रखवाया था। इस माल की कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये बताई गई है।


गाली-गलौज और मारपीट की गई

शिकायत के मुताबिक, जब वह स्टॉक वापस लेने और अंतिम हिसाब करने के लिए कोल्ड स्टोरेज पहुंचे तो संचालक महेश अग्रवाल अपने साथियों के साथ मौजूद था। आरोप है कि जैसे ही उन्होंने माल की मूल रसीदें टेबल पर रखीं, आरोपियों ने रसीदें छीन लीं। विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। उस समय पुलिस ने केवल मारपीट का मामला दर्ज किया, जबकि करोड़ों रुपये के माल के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कई जगह लगाई गुहार पर राहत नहीं मिली

पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि माल वापस लेने के लिए उन्होंने व्यापारिक संगठनों, सामाजिक स्तर पर पंचायतों और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई। नवंबर 2025 में उन्होंने पुरानी छावनी थाने में दोबारा शिकायत दी और बाद में आईजी व एसपी की जनसुनवाई में भी पहुंचे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद जयराम डिगवानी ने जिला न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए पुरानी छावनी थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। न्यायालय के आदेश के पालन में पुलिस ने महेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ अमानत में खयानत सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

न्यायालय के आदेश के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले में दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य मिलने पर आरोपी की गिरफ्तारी और माल की बरामदगी के प्रयास भी किए जाएंगे। - डॉ. संतोष यादव, थाना प्रभारी, पुरानी छावनी ग्वालियर