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ग्वालियर के विद्या विहार की रजिस्ट्रियों की होगी पड़ताल... हाईकोर्ट के स्टे के बाद प्रशासन सख्त, सब-रजिस्ट्रारों और सर्विस प्रोवाइडरों पर भी निगाह

प्रशासन द्वारा लिखे पत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर द्वारा जारी स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश...और पढ़ें

By Varun SharmaEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Mon, 17 Aug 2026 03:13:12 PM (IST)Updated Date: Mon, 17 Aug 2026 03:13:45 PM (IST)
ग्वालियर के विद्या विहार की रजिस्ट्रियों की होगी पड़ताल... हाईकोर्ट के स्टे के बाद प्रशासन सख्त, सब-रजिस्ट्रारों और सर्विस प्रोवाइडरों पर भी निगाह

HighLights

  1. रजिस्ट्री व निर्माण अनुमति रोकने को लेकर प्रशासन ने लिखा है पत्र
  2. कलेक्ट्रेट के सामने स्थित विद्या विहार कालोनी का मामला
  3. जिला पंजीयक ने जारी किए सब रजिस्ट्रारों को निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने स्थित विद्या विहार कालोनी में रजिस्ट्री और निर्माण अनुमति पर एसडीएम के पत्र के माध्यम से रोक लगी की प्रक्रिया के बाद अब पंजीयन विभाग सतर्क हो गया है। विद्या विहार की रजिस्ट्रियों को लेकर डाटा का विश्लेषण किया जाएगा, पिछले समय से लेकर हाल में कोई रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार की ओर से तो नहीं की गई इसकी पड़ताल होगी। सर्विस प्रोवाइडरों पर भी निगरानी की जाएगी। जिला पंजीयक ने सभी सब रजिस्ट्रारों को निर्देश जारी किए हैं कि विद्या विहार कालोनी की रजिस्ट्री न की जाए।

बता दें कि कलेक्ट्रेट के ठीक सामने विद्या विहार कालोनी में हाई कोर्ट की रोक के बाद भी रजिस्ट्री किए जाने की शिकायतें सामने आईं हैं। जिला प्रशासन को इस मामले में शिकायत पहुंचने के बाद अब झांसी रोड एसडीएम अतुल सिंह की ओर से जिला पंजीयक,पंजीयन विभाग और नगर निगम को पत्र जारी किया गया है पत्र में महलगांव स्थित विद्या विहार कालोनी के 60 से ज्यादा सर्वे नंबरों की सूची भी शामिल की गई है और लिखा गया है इस मामले में सिविल कोर्ट की डिक्री को हाई कोर्ट की ओर से स्टे किया गया है रोक के बाद भी रजिस्ट्री हो रही हैं।


कोर्ट का सख्त निर्देश

पत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर द्वारा जारी स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस पत्र के बाद अब विवादित सर्वे नंबरों की जमीनों की रजिस्ट्री, खरीद-बिक्री और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर ग्वालियर को सूचनार्थ भेजने के साथ-साथ आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर और संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है।

विद्या विहार कालोनी को लेकर रजिस्ट्री पर रोक को लेकर सभी सब रजिस्ट्रारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस कालोनी से जुड़े दस्तावेजों का पंजीयन न किया जाए। सर्विस प्रोवाइडरों को भी जानकारी भेजी गई है। -अशोक शर्मा, जिला पंजीयक, ग्वालियर