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ग्वालियर की बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम से मांगी पूरे शहर के रास्तों की विस्तृत रिपोर्ट

Gwalior High Court: हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए कि वह पूरे शहर की सड़कों की मौजूदा स्थिति का विस्तृत विवरण सोमवार तक अदालत में प्रस्तुत करे। र...और पढ़ें

By Vikram Singh TomarEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Thu, 06 Aug 2026 10:26:21 AM (IST)Updated Date: Thu, 06 Aug 2026 10:26:54 AM (IST)
ग्वालियर की बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम से मांगी पूरे शहर के रास्तों की विस्तृत रिपोर्ट
झांसी रोड बस स्टैंड के सामने बुधवार सुबह वर्षा के कारण बन रही रोड धंसकने से गड्ढे में कार फंस गई। नईदुनिया

HighLights

  1. याचिका का दायरा बढ़ा
  2. हाईकोर्ट का कड़ा सवाल
  3. हाईकोर्ट का कड़ा सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कुलदीप नर्सरी से एजी ऑफिस पुल तक की जर्जर सड़क को लेकर दायर जनहित याचिका का दायरा अब पूरे ग्वालियर शहर की सड़कों तक बढ़ गया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम से सवाल किया कि शहर में आखिर कितनी सड़कें ऐसी हैं, जिन पर सुरक्षित रूप से वाहन चलाए जा सकते हैं।

याचिका है जनहित

सुनवाई के दौरान नगर निगम ने एजी ऑफिस पुल मार्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करते हुए कहा कि याचिका इसी सड़क से संबंधित है, इसलिए रिपोर्ट भी उसी तक सीमित रखी गई है। इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह जनहित याचिका है और व्यापक जनहित से जुड़े मुद्दों को इसमें शामिल किया जा सकता है।


निगम दें विस्तृत विवरण

इसके बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए कि वह पूरे शहर की सड़कों की मौजूदा स्थिति का विस्तृत विवरण सोमवार तक अदालत में प्रस्तुत करे। रिपोर्ट में विशेष रूप से यह जानकारी भी शामिल करने को कहा गया है कि शहर की कुल कितनी सड़कें वाहन संचालन के लिए उपयुक्त हैं।

अदालत का मानना है कि इस जानकारी से यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-कौन सी सड़कें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीन हैं और किन सड़कों का रखरखाव नगर निगम या अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी है।

हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद अब यह मामला केवल एजी ऑफिस पुल मार्ग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनहित याचिका के दायरे में पूरे शहर की सड़कों की स्थिति शामिल हो गई है। नगर निगम को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सोमवार तक प्रस्तुत करनी होगी।