रिटायर होने वालों के लिए खुशखबरी... MP हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हक में दिया फैसला
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मचारी विष्णु कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति जी ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 22 Feb 2026 10:07:56 PM (IST)Updated Date: Mon, 23 Feb 2026 03:08:54 AM (IST)
MP हाईकोर्टनईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मचारी विष्णु कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति हिरदेश की युगलपीठ ने दिया। मामले के अनुसार, विष्णु कुमार शर्मा 30 जून 2021 को रिटायर हुए थे। उनका कहना था कि एक जुलाई 2021 को मिलने वाला वार्षिक इन्क्रीमेंट भी उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे साल सेवा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
उन्होंने पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ दोबारा जोड़कर बकाया राशि देने की मांग की। उन्होंने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एम. सिद्दाराज' का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने सीधे आदेश देने के बजाय कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित विभाग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति के साथ नया आवेदन दें।