

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर जिले में अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री और बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत बनाए गए नौ प्रकरणों में सुनवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी अनिल बनवारिया ने संबंधित फर्मों पर कुल नौ लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कार्रवाई की जद में ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्रालि मालनपुर और बैंबू रेस्टोरेंट रूपसिंह स्टेडियम भी शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच में विभिन्न फर्मों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए थे। इनमें दही, मावा, मिठाई, मिक्स दूध, पनीर और घी सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल हैं। कुछ मामलों में बिना पंजीयन खाद्य कारोबार किए जाने की बात भी सामने आई।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिन प्रकरणों में कार्रवाई की गई है, उनमें भारत सिंह गुर्जर निवासी ग्राम लखनपुरा, श्रीजी कार्पोरेशन ठाठीपुर के अमित दुबे, जय शीतला दूध डेयरी भितरवार के गिर्राज बघेल, एमलाल आर्गेनिक्स प्रालि माधौगंज एवं शंकरपुर के संचालक राज मोहन एंड संस होटल प्रालि पुरानी छावनी, गोल्डन पैलेस सिटी सेंटर, केशव किराना स्टोर डबरा, मां कैलादेवी इंटरप्राइजेज सहित फर्में शामिल हैं।
जिन खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में अमानक पाए गए, उनमें दही, मावा, मिठाई, मिक्स दूध, पनीर और घी सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल है। खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाने के बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण बनाए गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई केवल अमानक खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है। बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने खाद्य सुरक्षा को लेकर नियमित अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।