MPRDC में 49 लाख का घोटाला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में किया फर्जीवाड़ा, तत्कालीन मैनेजर और कंडक्टर पर FIR
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) में 49 लाख रुपये का घोटाला सामने आया है। तत्कालीन मैनेजर और कंडक्टर पर गबन का आरोप लगाया गया है। ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 10:30:39 PM (IST)Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 10:30:39 PM (IST)
MPRDC में 49 लाख का एरियर घोटाला।HighLights
- MPRDC में 49 लाख का एरियर घोटाला
- मैनेजर और कंडक्टर पर गबन का केस
- सड़क विकास निगम में मची खलबली
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) में 49 लाख रुपये का घोटाला सामने आया है। तत्कालीन मैनेजर और कंडक्टर पर गबन का आरोप लगाया गया है। एमजी रोड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में 12 म्यूल खातों की जानकारी मिली है। टीआइ विजयसिंह सिसोदिया के अनुसार एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक अशोक सिंह तोमर द्वारा लिखित शिकायत दर्ज करवाई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में फर्जीवाड़ा
उन्होंने पुलिस को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कर्मचारियों के हित में आदेश जारी किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में 1998 से 2016 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को भुगतान (एरियर) जारी करने के लिए कहा था। कोर्ट के आदेश पर इंदौर संभाग के करीब 512 कर्मचारियों के खातों में एरियर की राशि ट्रांसफर की गई। शिकायत में बताया कि 500 कर्मचारियों को तो भुगतान किया मगर 12 फर्जी खातों में भी राशि ट्रांसफर कर दी गई।