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नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बच्चों के सड़क पर खेलने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर महिला की हत्या करने और उसके लड़के पर जानलेवा हमला करने वाले हत्यारे को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर 21 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इस प्रकरण को जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की सूची में रखा गया था। इसकी प्रतिमाह समीक्षा भी की जा रही थी। वारदात 6 जून 2022 की है। हत्यारे का नाम जफर खान पिता इस्माईल खान निवासी चंदन नगर है।
उसके घर के पास रहने वाले शाहरूख खान ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन रात करीब 10.30 बजे घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसी वक्त जफर वहां आया और बच्चों के सड़क पर खेलने की बात को लेकर गालियां देने लगा। जब उसने जफर को ऐसा करने से रोका तो वह मारपीट करने लगा।
इस पर उसके घर वाले बाहर आ गए तो जफर वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह दोबारा आया और कमर में से माउजर निकालकर गोली चलाने लगा। एक गोली बीच-बचाव करने आई शाहरूख की मां सन्नो बी को लगी जबकि दूसरी उसके भाई आसिफ को लगी।
दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने सन्नो बी को मृत घोषित कर दिया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए हत्यारे जफर खान को आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बृजेश उपाध्याय और रीता भंडारी ने की।
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