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नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मिलावटी और बिना लाइसेंस संचालन पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 23 संस्थानों पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
आर्गेनिक के नाम पर बेचे जा रहे शहद के तय मानक पर खरा नहीं उतरने पर दस लाख का जुर्माना लगाया गया। पहली बार है, जब प्रशासन ने किसी संस्थान पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया है।
आर्गेनिक शहद का निर्माण अपकिन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। बीते साल खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा इस पर कार्रवाई की गई थी। इसमें पैक आर्गेनिक शहद का भंडारण और विक्रय पाया गया था। सैंपल की जांच में सामने आया कि शहद में तय मानक से कम पैरामीटर पाए गए।
जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की जांच में कई प्रतिष्ठानों में बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री, मिलावटी उत्पादों का भंडारण तथा प्री-पैक्ड खाद्य पदार्थों पर नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर मामले सामने आए। इन अनियमितताओं को देखते हुए अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर एक लाख से लेकर दस लाख रुपये तक की दंडात्मक कार्रवाई की गई।
प्रकरण अपर कलेक्टर नवजीवन पंवार की कोर्ट में भेजा गया। अपर कलेक्टर पंवार ने बताया कि जांच में सामने आया कि कई जगहों पर बिना वैध लाइसेंस के निर्माण, भंडारण और बिक्री की जा रही थी, जबकि कुछ प्रतिष्ठानों में खाद्य उत्पादों की गलत लेबलिंग और गुणवत्ता संबंधी खामियां मिलीं। 23 प्रतिष्ठानों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
जांच के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए थे। इनकी जांच में आर्गेनिक शहद, दाल, मसाले, शहद, दूध से बने उत्पाद, फिश ऑयल सप्लीमेंट, पिज्जा टाइम जेली, रबड़ी मिक्स और अन्य पैक्ड खाद्य पदार्थों में नियमों का उल्लंघन पाया गया। अपर कलेक्टर न्यायालय ने इन मामलों को गंभीर मानते हुए संचालकों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दंड लगाया है।
मेसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी पर 4 लाख और मेसर्स मशाल होटल और मेसर्स पूजा मिल्क एण्ड प्रोडक्ट देवास नाका पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं जगदीश राठौर पर दो लाख रुपये, मेसर्स मदरसोल प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ब्लाडो स्काई इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड पर 7.50 लाख, मेसर्स श्री कुबेर इन्टरप्राइजेस और मेसर्स बालगोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स पर 4 लाख, मेसर्स वायसीएस बरोदा प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख, मेसर्स सफायर स्टार पर एक लाख, मेसर्स अपकिन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख, मेसर्स निशा इंटरप्राइजेज पर दो लाख, एक अन्य मामले में मेसर्स निशा इंटरप्राइजेज पर ही दो लाख, मेसर्स पूजा डेयरी सांवेर रोड पर दो लाख, विशाला ट्रेडर्स पर 2 लाख, एवेन्यू फूड प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नर्मदा एजेंसी, मेसर्स कोर्ल्ड्स लाजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड गोडाउन और मेसर्स ग्लोबल गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख, मेसर्स ब्लीस लाइफ साइंसेस, मेसर्स ब्लूबिन न्यूट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर 4 लाख, श्री देवनारायण कैटरर्स पर एक लाख और मेसर्स भैरूनाथ गुजराती कड़ी-फाफड़ा पर एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।