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छह साल बाद मिला इंसाफ, इंदौर शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में तीन हत्यारों को उम्रकैद

इंदौर में शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। छह वर्ष पुराने मामले में हत्या का दोष सिद्ध ह...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 30 Jul 2026 09:08:51 AM (IST)Updated Date: Thu, 30 Jul 2026 09:08:51 AM (IST)
छह साल बाद मिला इंसाफ, इंदौर शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में तीन हत्यारों को उम्रकैद
इंदौर शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में तीन हत्यारों को उम्रकैद। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में फैसला सुनाया गया।
  2. तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी।
  3. वारदात लूट की नीयत से रेस्टोरेंट में हुई थी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शिवसेना नेता रमेश साहू की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा ने तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारों पर अर्थदंड भी लगाया है।

वारदात 2 सितंबर 2020 को हुई थी। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में आने वाले उमरीखेड़ा स्थित नाईन नाईस रेस्टोरेंट में लूट की नियत से घूसे आरोपियों ने रेस्टोरेंट मालिक रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने साहू की पत्नी गीता और बेटी जया के साथ मारपीट की और गहने लूटकर भाग निकले।


आठ आरोपियों को किया था गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में जांच के बाद धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के गांव लोहार निवासी विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान, प्रेम सिंह सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। छह साल चले प्रकरण में अभियोजन ने गीता और जया सहित कई अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए। बुधवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेमसिंह के विरुद्ध हत्या का दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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