
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शिवसेना नेता रमेश साहू की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा ने तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारों पर अर्थदंड भी लगाया है।
वारदात 2 सितंबर 2020 को हुई थी। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में आने वाले उमरीखेड़ा स्थित नाईन नाईस रेस्टोरेंट में लूट की नियत से घूसे आरोपियों ने रेस्टोरेंट मालिक रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने साहू की पत्नी गीता और बेटी जया के साथ मारपीट की और गहने लूटकर भाग निकले।
पुलिस ने मामले में जांच के बाद धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के गांव लोहार निवासी विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान, प्रेम सिंह सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। छह साल चले प्रकरण में अभियोजन ने गीता और जया सहित कई अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए। बुधवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेमसिंह के विरुद्ध हत्या का दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।