इंदौर में पांच वर्षीय बालक से दुष्कृत्य करने वाले को 20 साल कैद की सजा, 4 लाख मुआवजा भी देना होगा
6 अप्रैल 2024 को बालक की मां ने बाणगंगा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि 15 अप्रैल की रात करीब नौ बजे उसका पांच वर्षीय बेटा बाहर खे ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 06:48:33 PM (IST)Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 06:55:04 PM (IST)
बच्चे से दुष्कृत्य करने वाले को सजा।HighLights
- बालक को शिवम उर्फ मेंटोला के साथ जाते हुए देखा था।
- घर की तीसरी मंजिल पर बालक को तलाशते हुए पहुंचे थे।
- वहां देखा कि बाथरूम से शिवम, बालक को लेकर निकला।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पांच वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। पीड़ित बालक को हुई मानसिक और शारीरिक क्षति को देखते हुए कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर योजनांतर्गत उसे चार लाख रुपये दिए जाने की अनुशंसा भी की।
प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 को बालक की मां ने बाणगंगा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि 15 अप्रैल की रात करीब नौ बजे उसका पांच वर्षीय बेटा बाहर खेलते-खेलते गायब हो गया।
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बालक के बारे में आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बालक को शिवम उर्फ मेंटोला के साथ जाते हुए देखा था। जब वे लोग शिवम के घर की तीसरी मंजिल पर बालक को तलाशते हुए पहुंचे तो देखा कि बाथरूम से शिवम, बालक को लेकर निकला।
बालक रोते हुए बताने लगा कि दुष्कर्मी शिवम ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवम के विरुद्ध धारा 377 भादसं व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 (एम)/6, 3/4, 3(ग)/4 एवं 3 (घ)/4 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।
प्रकरण मे अभियोजन की ओर से नौ गवाहों के बयान करवाए गए। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यानयालय (पाक्सो अधिनियम) रमा जयंत मित्तल ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी शिवम उर्फ मेंटोला को 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने दुष्कर्मी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक ने की।