इंदौर में राष्ट्रीय लोक अदालत आज, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स के सरचार्ज में 100% तक की छूट
इंदौर नगर निगम के सभी 22 जोनल कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय और निगम मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी।
Publish Date: Sat, 12 Sep 2026 08:03:02 AM (IST)Updated Date: Sat, 12 Sep 2026 08:15:32 AM (IST)
इंदौर नगर निगम। फाइल फोटोHighLights
- राज्य शासन के निर्देशानुसार अलग-अलग शर्तों पर 100% तक की छूट दी जाएगी
- जलकर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत छूट
- संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिश छूट
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज यानी शनिवार 12 सितंबर 2026 को आयोजित होगी। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल और राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि सभी 22 जोनल कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय और निगम मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में अलग—अलग शर्तों पर 100% तक की छूट दी जाएगी।
संपत्तिकर के मामलों में
- 100% छूट : ऐसे प्रकरण, जिनमें संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है।
- 50% छूट : संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक और एक लाख रुपये तक है।
- 25% छूट : संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक है।
जलकर के मामलों में
- 100% छूट : जलकर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है।
- 50% छूट : जलकर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये तक है।
- 25% छूट : जलकर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक है।
यह भी पढ़ें- इंदौर के मकान मालिकों को बड़ी सौगात, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी 10% की छूट