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इंदौर में बिना कोई डिग्री और रजिस्ट्रेशन के मरीजों को ड्रिप लगा रहा था झोलाछाप, क्लीनिक किया सील

जनस्वास्थ्य के हित में मध्य प्रदेश नर्सिंग होम अधिनियम का घोर उल्लंघन पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लीनिक को तत्काल सील कर दिया।

By Udaypratap SinghEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 08:02:23 AM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 08:17:58 AM (IST)
इंदौर में बिना कोई डिग्री और रजिस्ट्रेशन के मरीजों को ड्रिप लगा रहा था झोलाछाप, क्लीनिक किया सील
कुम्हारखेड़ी में क्लीनिक को सील करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। सौजन्य विभाग

HighLights

  1. क्लीनिक का संचालन सुमित मंडल द्वारा किया जा रहा था
  2. किसी भी चिकित्सा पद्धति से संबंधित डिग्री नहीं मिली
  3. मरीजों को भर्ती कर ड्रिप लगाकर उपचार किया जा रहा था

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कुम्हारखेड़ी में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। इस क्लीनिक का संचालन सुमित मंडल द्वारा किया जा रहा था। शुक्रवार को जांच के लिए इस क्लीनिक पर बाणगंगा क्षेत्र की शहरी विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुषमा बोरीवाल, फार्मासिस्ट कामता प्रसाद और कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ बंसल पहुंचे और अपंजीकृत अवैध क्लीनिक को सील कर दिया।

जांच में सुमित मंडल के पास मध्य प्रदेश में मान्य किसी भी चिकित्सा पद्धति से संबंधित डिग्री नहीं मिली। इसके अलावा उसके क्लीनिक का मध्य प्रदेश नर्सिंग होम अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन से संबंधित कोई भी दस्तावेज भी नहीं मिला। क्लीनिक में भारी मात्रा में इंजेक्शन पाए गए।


जांच दल को पता चला कि यहां मरीजों को भर्ती कर ड्रिप लगाकर उपचार किया जा रहा था। जनस्वास्थ्य के हित में मध्य प्रदेश नर्सिंग होम अधिनियम का घोर उल्लंघन पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लीनिक को तत्काल सील कर दिया। विभाग ने आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार किया है।

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