
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। श्रावण मास को देखते हुए कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर खंडवा रोड पर भारी माल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के समय में आंशिक संशोधन किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत जारी आदेशानुसार, श्रावण मास के दौरान खंडवा रोड कांवड़ यात्रा मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया है।
प्रतिबंधानुसार इंदौर से खंडवा की ओर एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले ट्रक/भार वाहक वाहनों की आवाजाही सुबह छह से रात 12 बजे तक 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेगी। उक्त वाहन तेजाजी नगर इंदौर से राऊ गोल चौराहा होते हुए एबी रोड से मानपुर एवं बलकवाड़ा होकर देशगांव की ओर जा सकेंगे।
प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप एवं दोपहिया वाहन यथावत पूर्ववत चालू रहेंगे। यात्री बस, दूध-वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई, पानी टैंकर, एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन आदि आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
प्रतिबंध आमजन की सुरक्षा और कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।