इंदौर में पानी का खेल... होटल और हॉस्टल में अवैध सप्लाई कर रहे निगम के 2 टैंकर जब्त, ₹1 लाख का भारी जुर्माना
एक तरफ जनता पानी की बूंद-बूंद के लिए परेशान हो रही है दूसरी तरफ जनता को पानी देने के लिए निगम में अनुबंधित टैंकर होटल और होस्टल में पानी सप्लाई कर रहे ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 08:04:43 PM (IST)Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 08:04:42 PM (IST)
होटल और हॉस्टल में पानी दे रहे थे निगम में अनुबंधित टैंकर। (AI से जेनरेट की गई इमेज)HighLights
- इंदौर जल संकट के बीच नगर निगम की बड़ी कार्रवाई
- जनता बूंद-बूंद को तरसी, टैंकरों ने होटलों में बेचा पानी
- निगमायुक्त क्षितिज सिंघल का फर्मों पर कड़ा एक्शन
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एक तरफ जनता पानी की बूंद-बूंद के लिए परेशान हो रही है दूसरी तरफ जनता को पानी देने के लिए निगम में अनुबंधित टैंकर होटल और होस्टल में पानी सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे दो टैंकरों को निगरानी टीम ने पकड़ा है।
निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने टैंकर संचालकों पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। आशा इंटरप्राइजेस नामक फर्म के टैंकर नगर निगम में अनुबंधित है। इस फर्म का एक टैंकर रतन लोक कालोनी स्थित एक होटल में पानी की सप्लाई कर रहा था।
दोनों फर्मों पर लगा 50-50 हजार का जुर्माना
इसी तरह कैपी कंस्ट्रक्शन फर्म का एक टैंकर भाग्यश्री कालोनी में गर्ल्स होस्टल में पानी सप्लाइ कर रहा था। जांच में दोनों शिकायतें सही पाई गईं। अनुबंधित टैंकरों का निजी संस्थानों में जलापूर्ति के लिए उपयोग किए जाने की पुष्टि के बाद निगमायुक्त ने दोनों फर्म पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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अनधिकृत उपयोग करने वालों पर होगी कठोर दंडात्मक कार्रवाई
निगमायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निगम के अनुबंधित जल टैंकरों का उपयोग केवल निगम द्वारा निर्धारित क्षेत्रों एवं अधिकृत कार्यों के लिए ही किया जाएगा। निजी संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों अथवा अन्य स्थानों पर अनधिकृत रूप से पानी की सप्लाई किए जाने पर संबंधित फर्मों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।