
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में साफ किया कि महज संदेह के आधार पर किसी महिला को उसके बच्चे से मिलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
यदि मातृत्व पर शंका है तो संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कर तथ्य सामने लाए जाएं। कोर्ट ने दमोह निवासी रीना की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को जन्म प्रमाणपत्र और अस्पताल के रिकार्ड का सत्यापन कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बच्चे से मिलने की अनुमति प्रदान की है।
इस पर अदालत ने तीन दिन का समय देते हुए निर्देश दिया कि सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत किया जाए।
हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की बच्चे से मुलाकात महिला थाना, सागर के एक पुलिसकर्मी की उपस्थिति में कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक, सागर को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पुलिस अधीक्षक, दमोह को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। तब तक अंतरिम व्यवस्था प्रभावी रहेगी।