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एमपी हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की वरिष्ठता और पदोन्नति में भेदभाव पर सरकार व PSC से मांगा जवाब

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष डाक्टरों की वरिष्ठता, नियमितीकरण और पदोन्नति में कथित भेदभाव के मामले की सुनवाई हुई।

By Surendra DubeyEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 30 Jul 2026 05:39:59 PM (IST)Updated Date: Thu, 30 Jul 2026 05:39:59 PM (IST)
एमपी हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की वरिष्ठता और पदोन्नति में भेदभाव पर सरकार व PSC से मांगा जवाब
डॉक्टरों की वरिष्ठता में भेदभाव पर हाईकोर्ट सख्त

HighLights

  1. डॉक्टरों की वरिष्ठता में भेदभाव पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस
  2. PSC पास करने के बाद भी वरिष्ठता में नुकसान का डॉक्टर ने लगाया आरोप
  3. गैर-PSC डॉक्टर को 1989 से वरिष्ठता और 2006 में प्रोफेसर बनाने पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष डाक्टरों की वरिष्ठता, नियमितीकरण और पदोन्नति में कथित भेदभाव के मामले की सुनवाई हुई। खंडवा निवासी डॉ. सोमपाल सिंह ने याचिका में आरोप लगाया है कि वर्ष 1991 में पीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद उनकी नियमित सेवा वर्ष 1994 से मानी गई।

दूसरी ओर, पीएससी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले डा. अविनाश दुबे को वर्ष 1989 से नियमित सेवा का लाभ देकर वरिष्ठता में आगे कर दिया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि इसी वरिष्ठता के आधार पर डा. दुबे वर्ष 2006 में प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हो गए, जबकि उन्हें समान लाभ नहीं मिला। कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार, पीएससी सहित संबंधित अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आयुष प्रजापति ने पक्ष रखा।


PSC परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी वरिष्ठता में नुकसान का आरोप

याचिका के अनुसार डॉ. सोमपाल सिंह ने वर्ष 1991 में पीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बावजूद उनकी नियमित सेवा की गणना वर्ष 1994 से की गई। उनका कहना है कि इससे उनकी वरिष्ठता प्रभावित हुई और आगे पदोन्नति में भी नुकसान उठाना पड़ा।

बिना PSC उत्तीर्ण डॉक्टर को 1989 से लाभ देने पर उठे सवाल

याचिका में डॉ. अविनाश दुबे का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि उन्होंने पीएससी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। इसके बावजूद विभाग ने उनकी वर्ष 1989 की जॉइनिंग से नियमित सेवा का लाभ दिया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि समान परिस्थितियों में अलग-अलग सेवा लाभ देना भेदभावपूर्ण है।

वरिष्ठता में विसंगति से पदोन्नति पर पड़ा असर: 2006 में बने प्रोफेसर

डॉ. सोमपाल सिंह के अनुसार वरिष्ठता में बने अंतर का परिणाम पदोन्नति में भी सामने आया। उनका दावा है कि डॉ. अविनाश दुबे को वर्ष 2006 में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति मिल गई, जबकि पीएससी उत्तीर्ण होने के बावजूद उन्हें यह लाभ नहीं दिया गया।

अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन का हवाला, 1989 से वरिष्ठता देने की मांग

याचिका में विभागीय कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत बताया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि समान परिस्थितियों में अलग-अलग व्यवहार से समानता और सरकारी सेवा में अवसर की समानता के अधिकार प्रभावित हुए। डॉ. सोमपाल सिंह ने मांग की है कि उनकी नियमित सेवा वर्ष 1989 से मानी जाए और उसी आधार पर वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। साथ ही वर्ष 2006 से प्रोफेसर पद का लाभ देने की भी मांग की गई है।

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