• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
naidunia animated logo
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • कोरोना वायरस
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • स्‍वतंत्रता दिवस
  • सावन माह
  • मानसून
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • वास्‍तु शास्‍त्र
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • जबलपुर

नया फायर सेफ्टी एक्ट 2026: सख्ती के साथ कुछ लचीला भी, इंतजामों की अनदेखी पड़ेगी भारी

आग लगने पर जो उपकरण इंस्टाल है उसका उपयाेग करें। फायर अलार्म बजाकर सभी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालें। अग्निशमन शाखा के 0761-2610917, 4023227 नंबर ...और पढ़ें

By Sunil dahiyaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 12 Aug 2026 12:21:08 PM (IST)Updated Date: Wed, 12 Aug 2026 12:21:08 PM (IST)
नया फायर सेफ्टी एक्ट 2026: सख्ती के साथ कुछ लचीला भी, इंतजामों की अनदेखी पड़ेगी भारी
हेलोनईदुनिया में अग्नि सुरक्षा पर सवालों के जवाब देते नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी कुशाग्र ठाकुर। नईदुनिया

HighLights

  1. मानकों को पूरा न करने पर दंड तो एनओसी की प्रक्रिया भी होगी आसान
  2. निगम के अग्निशमन अधिकारी ने अग्नि सुरक्षा के दिए सवालों के जवाब
  3. नए एक्ट का उद्देश्य राज्य भर में अग्नि सुरक्षा मानकों को कड़ा करना

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा में फायर सेफ्टी एक्ट 2026 पारित हो चुका है और अब इसके नियम जारी होने का इंतजार है। इस नए एक्ट में जहां तय मानकों के तहत अग्नि सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की अनदेखी पर जुर्माने के साथ ही दंड का प्राविधान किया गया है वहीं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की प्रक्रिया भी कुछ लचीली की गई है।

साझा फायर सेफ्टी व्यवस्था की भी अनुमति का प्रविधान

एक ही परिसर या क्षेत्र में स्थित कई व्यावसायिक भवनों के लिए साझा फायर सेफ्टी व्यवस्था की भी अनुमति का प्रविधान भी संभावित है। जिससे निर्माण लागत कम होगी। हालांकि इसके स्पष्ट नियम आना शेष है। ये जानकारी ‘ हेलोनईदुनिया’ में नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी कुशाग्र ठाकुर ने दी। इस दौरान उन्होंने अग्नि सुरक्षा को लेकर पाठकों द्वारा किए गए सवालाें के जवाब भी दिए। उनके साथ सहायक अग्नि शमन अधिकारी नीलेश पाटीदार भी साथ रहे।


विभाग का लक्ष्य भी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

उन्होंने कहा कि नए एक्ट का उद्देश्य राज्य भर में अग्नि सुरक्षा मानकों को कड़ा करना और आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। विभाग का लक्ष्य भी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आग से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करना है।

ऐसे हुए सवाल-जवाब

सवाल- किसे फायर एनओसी लेना जरूरी है, एनओसी लेने प्रक्रिया क्या है?

ब्रजेश शर्मा, कांचघर

जवाब- वर्तमान में 15 मीटर ऊंचे भवन या 500 वर्गफीट से अधिक में निर्मित भवनों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। नए एक्ट के नियम अाने के बाद इसमें संशोधन संभावित है। भवन का फायर प्लान बनाकर अपने कंसलटेेंट या फायर इंजीनियर के माध्यम से आनलाइन अप्लाई करना होता है। डिजाइन व नक्शा देखकर उसकी अनुमति दी जाती है। इसके बाद विभाग भौतिक सत्यापन करता है और तय मानकों के तहत निर्माण व फायर सिस्टम पाए जाने के बाद एनओसी जारी कर दी जाती है।

सवाल- सघन व व्यवसायिक क्षेत्र में आग लगने पर बड़े दमकल वाहन पहुंच नहीं पाते ऐसे में आग को नियंत्रित करने विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं।

संतोष पांडेय,रांझी

जवाब- सघन क्षेत्रों में लगी आग को नियंत्रित करने के अग्निशमन शाखा में दो छोटे दमकल वाहन है इसके अलावा एक फायर बाइक भी है। जाे आसानी से संकरे रास्तों से होकर भी घटना स्थल तक पहुंचने में सक्षम है। इन्हीें छोटे दमकल वाहनों से आग को नियंत्रित किया जाता है।

सवाल- आजकल देखने में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में भी लाग लग रही है। इसे लेकर एक्ट में किस तरह की कार्रवाई का प्रविधान किया गया है?

रामकिशन यादव, करमेता

जवाब- इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की हाल में भी कुछ घटनाएं सामने आई है। वाहनों में अग्नि दुर्घटना का मूल कारण बैटरी है। नए एक्ट में इसके लिए भी प्रविधान किए गए हैं। कार्रवाई को लेकर नियम आने के बाद ही बता पाएंगे।

सवाल- यदि किसी व्यवसायिक स्थल पर आग लग जाती है तो वहां प्राथमिक रूप से बचाव के क्या तरीके अपनाएं जाने चाहिए जिससे जोखिम कम हो।

किशोर दुबे, विजय नगर

जवाब- व्यवसायिक भवनों को भी राष्र्टीय भवन निर्माण मानक के तहत अग्नि सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करना जरूरी है। आग लगने पर जो उपकरण इंस्टाल है उसका उपयाेग करें और सभी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालेे। अग्निशमन शाखा का तुरंत सूचना दें।

सवाल- यदि किसी व्यवसायिक स्थल पर आग लग जाती है तो वहां प्राथमिक रूप से बचाव के क्या तरीके अपनाएं जाने चाहिए जिससे जोखिम कम हो।

किशोर दुबे, विजय नगर

जवाब- व्यवसायिक भवनों को भी राष्र्टीय भवन निर्माण मानक के तहत अग्नि सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करना जरूरी है। आग लगने पर जो उपकरण इंस्टाल है उसका उपयाेग करें। फायर अलार्म बजाकर सभी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालें। अग्निशमन शाखा के 0761-2610917, 4023227 नंबर परर या 101 नंबर पर काॅल कर तुरंत सूचना दें।

सवाल- किसी को पास यदि फायर उपकरण नहीं है तो आग लगने पर बचाव के लिए क्या उपाए किए जाएं। दमकल टीम को पहुंचने में कितना वक्त लगता है

कौशल कुमार, आधारताल

जवाब- घरों में फायर फोम टेंडर रखना आवश्यक है। जो आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोगी है। फिर भी आग लगने पर सभी को सुरक्षित तरीके से सुरक्षित स्थान पर ले जाएंं। ज्वलनशील सामग्री हो सके तो आग लगने वाले स्थल से हटा दें ताकि आग फैलने न पाएं। उसके पहले अग्निशमन शाखा का तुरंत सूचना दें।

यह भी पढ़ें- जबलपुर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में नेत्रहीन छात्रावास की छात्राएं बोलीं- पुरुष प्रिंसिपल नहीं चाहिए, गंदी-गंदी गाली देते हैं