सरकार ने मजबूती से रखा पक्ष, इसलिए निरस्त हुई गिरिबाला सिंह की जमानत , महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा
एक्ट्रेस व मॉडल त्विषा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में हाई कोर्ट ने मृतका की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत निरस्त ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 28 May 2026 10:58:52 PM (IST)Updated Date: Thu, 28 May 2026 10:58:52 PM (IST)
हाई कोर्ट ने निरस्त की पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत।HighLights
- हाई कोर्ट ने निरस्त की पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत
- अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद CBI कर सकती है गिरफ्तार
- व्हाट्सएप चैट, चोट के निशानों ने बढ़ाई गिरिबाला सिंह की मुश्किलें
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। एक्ट्रेस व मॉडल त्विषा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में हाई कोर्ट ने मृतका की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है। भोपाल की जिला अदालत ने ये जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने 17 पेज का अपना फैसला देर रात जारी किया।
हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देते वक्त केस से जुड़े अहम सबूतों का ठीक से परीक्षण नहीं किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत न्यायपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में मजबूती से पक्ष रखा गया। इसके कारण हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत निरस्त कर दी।
शरीर पर चोट के सात निशान और वाट्सएप चैट बने मुख्य आधार
महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि सरकार की ओर से जिरह के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया था कि त्विषा के शरीर पर चोट के सात निशान पाए गए थे। ये सभी चोटें उसकी मौत के पहले की थी । त्विषा को फांसी के फंदे से उतारते समय ये चोटें नहीं आई थीं। कानूनन शादी के सात साल के अंदर हुई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत की दहेज प्रताड़ना के मामले की नजर से जांच होती है।
त्विषा की वाट्सएप चैट से पता चलता है कि वो प्रताड़ित थी। पुलिस की एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि त्विषा दहेज को लेकर प्रताड़ना सह रही थी और उसके साथ क्रूरता भी हो रही थी।
जांच में सहयोग न करने का आरोप
उनकी सास गिरिबाला को जांच एजेंसी ने कई नोटिस दिए थे लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद सीबीआई गिरिबाला सिंह को हिरासत में ले सकती है और पूछताछ कर सकती है।