
नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। सुभाषपुरा थानांतर्गत ग्राम गुनाया में एक 12 साल की मासूम का विवाह होने से पहले हरकत में आए प्रशासनिक अमले ने शनिवार को गांव पहुंचकर बच्ची के माता-पिता को समझाइश देते हुए यह विवाह निरस्त करने की बात कही। प्रशासनिक अमले की समझाइश पर माता-पिता ने विवाह न करने का लिखित आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कलोथरा के ग्राम गुनाया में एक 14 साल की बच्ची का उसकी मर्जी के बिना जबरन विवाह किए जाने की सूचना प्रशासनिक अमले को मिली।
उक्त सूचना पर जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेंद्र सिंह जादौन ने परियोजना अधिकारी अमित यादव, पर्यवेक्षक मंजू धाकड़, किरण झा को थाना प्रभारी सुभाषपुरा राजीव दुबे एवं पुलिस टीम के साथ गुनाया मौके पर भेजा। जब टीम संबंधित के घर पहुंची तो वहां पर शादी की रस्में चल रही थीं, इसके अलावा पूरा परिवार 19 अप्रैल को होने वाली शादी की तैयारियों में व्यस्त था। मौके पर पहुंची टीम ने नाबालिग बच्ची के विवाह के संबंध में पूछताछ करते हुए जब उसके उम्र संबंधी दस्तावेज चेक किए तो बच्ची की उम्र 12 साल 7 माह निकली।
प्रशासनिक टीम ने बच्ची के स्वजनों को समझाइश दी कि यह विवाह अवैधानिक है, क्योंकि वह बेटी की शादी 18 साल की होने से पहले नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि अगर वह चोरी-छिपे बच्ची की शादी कर भी देंगे और इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो उनके खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस पर बच्ची के स्वजनों ने लिखित में आश्वासन दिया है कि वह बेटी की शादी 18 साल की होने पर ही करेंगे।
सीडीपीओ अमित यादव के अनुसार बच्ची की शादी के लिए बारात ग्वालियर के तिघरा से आने वाली थी। ऐसे में उन्होंने ग्वालियर में संबंधित अधिकारियों को इस बाल विवाह की जानकारी दे दी है। यादव के अनुसार ग्वालियर की टीम ने लड़के वालों के घर पहुंचकर समझाइश देते हुए उन्हें बताया कि लड़की की उम्र महज 12 साल है। ऐसे में यह शादी संभव नहीं है। अमित यादव का कहना है कि लड़के वालों ने भी शादी न करने की बात पर सहमती जताई है।
यह भी पढ़ें- धमतरी में शादी के दूसरे दिन उजड़ गया सुहाग, दूल्हे ने लगाई फांसी, मातम में बदलीं खुशियां; इलाके में पसरा सन्नाटा
अक्षय तृतीया पर जिले में बाल विवाह की निगरानी हेतु कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है तथा विकासखंड एवं पंचायत स्तरों पर निगरानी दल बनाये गये हैं, जो हर विवाह आयोजन पर नजर रखेंगे। कलेक्टर का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह की जानकारी हो, वह 181 या 1098 या कंट्रोल रूम नंबर 07492356963 पर सूचना दे सकता है। डीपीओ धीरेंद्र जादौन का कहना है कि, बाल विवाह की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति निसंकोच सूचनाएं दे सकता है।