महाकाल मंदिर के पास अवैध कत्लखाने का भंडाफोड़... पुलिस ने दो सगे भाइयों को किया गिरफ्तार, मवेशी मुक्त
महाकाल मंदिर से आधा किमी दूर कोट मोहल्ला में बम्बइया गली में महाकाल पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध कत्लखाने का राजफाश किया है। यहां अवैध रूप से मवेशी काटे ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 08:28:46 PM (IST)Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 08:28:46 PM (IST)
थाना परिसर में बंधे मवेशी को चारा खिलाते पुलिसकर्मी। नईदुनियाHighLights
- महाकाल मंदिर से महज आधा किमी दूर चल रहा था अवैध कत्लखाना
- पुलिस ने हाजी मुस्तकीम और वसीम बम्बइया को रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- कमरे में रस्सियों से बंधे मिले 3 मवेशी, काटने के औजार भी हुए जब्त
नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महाकाल मंदिर से आधा किमी दूर कोट मोहल्ला में बम्बइया गली में महाकाल पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध कत्लखाने का राजफाश किया है। यहां अवैध रूप से मवेशी काटे जा रहे थे। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर मौके से पाड़े का मांस व औजार जब्त किए हैं। दोनों आरोपित पूर्व में भी जेल जा चुके हैं।
पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोट मोहल्ला में हाजी मुस्तकीम और उसका भाई वसीम बम्बइया अपने मकान के नीचे वाले कमरे में अवैध रूप से मवेशी काट रहे हैं। दोनों आरोपित पहले भी मांस बेचने के मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो कमरे के अंदर फर्श पर पाड़े का मांस पड़ा हुआ था।
पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार
कमरे में तीन मवेशियों को क्रूरतापूर्वक रस्सियों से बांधकर रखा गया था, जिन्हें काटने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से मांस तौलने का डिजिटल कांटा, लोहे की तराजू-बाट और लोहे का बक्का और छुरी भी जब्त की गई है। पुलिस ने मामले में हाजी मुस्तकीम और वसीम बम्बईया के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
इन धाराओं में केस दर्ज
आरोपितों के खिलाफ पशु क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ), मप्र कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 11 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से जब्त मवेशी को थाने परिसर में बांधकर उनके चारे की व्यवस्था की है। जल्द ही इन्हें गौशाला भेज दिया जाएगा।