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जलाशयों के पास वीडियो, फोटोग्राफ बनाए और सोशल मीडिया पर डाले तो होगी कार्रवाई, यह है नई गाइडलाइन

बारिश काल के दौरान झरने या अन्य वाटरबाडी के नजदीक जाने एवं अन्य गतिविधियाें के दौरान हादसे हो जाते हैं,जिन्‍हें रोकने के लिए यह कदम उठाया है।

By SanjayKumar SharmaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 20 Jul 2026 01:06:34 PM (IST)Updated Date: Mon, 20 Jul 2026 01:06:34 PM (IST)
जलाशयों के पास वीडियो, फोटोग्राफ बनाए और सोशल मीडिया पर डाले तो होगी कार्रवाई, यह है नई गाइडलाइन
जोहिला डेम खुले हुए गेट। फाइल फोटो

HighLights

  1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
  2. 50 मीटर के भीतर प्रवेश व पिकनिक मनाना आदि पूर्णत: प्रतिबंधित
  3. नाव, नौका या अन्य जल क्रीड़ा संबंधी यंत्र पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जलाशयों के निकट जाने, वीडियो, फोटोग्राफ बनाने पर कार्रवाई हो सकती है। वर्षकाल के इस तरह के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भी नजर आए तब भी कार्रवाई हो सकती है।

जनहानि की घटनाएं रोकने के लिए आदेश जारी

जनहानि की घटनाएं रोकने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट उपखंड बांधवगढ़ अम्बिकेश प्रताप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त अधिकाराें को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण अनुविभाग बांधवगढ़ क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

ऐसा किया तो होगी कार्रवाई

जारी आदेश अनुसार झरने व अन्य वाटर बाडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 50 मीटर के भीतर प्रवेश करना एवं पिकनिक मनाना आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

जल क्रीड़ा संबंधी यंत्र पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा

झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 50 मीटर के भीतर वीडियाे, फोटोग्राफी, स्नान करना, वाहन पार्किंग एवं वाहन उपयोग, दुकान लगाना, रेहड़ी लगाना एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री करना, उपखंड बांधवगढ़ की सीमा अंतर्गत समस्त जलाशयाें में संचालित अनुमति रहित, नाव, नौका या अन्य जल क्रीड़ा संबंधी यंत्र पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।


लगाया गया है प्रतिबंध

अनुभाग क्षेत्र बांधवगढ़ अंतर्गत आने वाले समस्त जलाशयाें में अवैध रूप से बिना अनुमति के संचालित हो रहे नाव, नौकाओं तथा समस्त झरनाें एवं वाटरबाडी के पास वर्षाकाल में जाना पूर्णत: प्रतिबंधात्मक होगा।

कानून और सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश

जनहानि, धनहानि से बचाव एवं कानून और सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा.223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल से प्रभावशील हो गया है।

जिले में बीते 24 घंटे में 27.9 मिमी वर्षा दर्ज

अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि बीते 24 घंटे में 27.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। बांधवगढ़ तहसील में 46.8 मिमी, मानपुर तहसील में 12.8 मिमी , पाली तहसील में 32.6 मिमी, नौरोजाबाद तहसील में 29.2 मिमी, चंदिया में 10.2 मिमी, करकेली तहसील में 35.8 मिमी, बिलासपुर तहसील में 27.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

जिले में 1 जून से लेकर 19 जुलाई तक 279.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है जिसमें बांधवगढ़ तहसील में 386.9 मिमी, मानपुर तहसील में 163.1 मिमी, पाली तहसील में 309.6 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 298.4 मिमी, चंदिया तहसील में 207.4 मिमी, करकेली तहसील में 352.3 मिमी, बिलासपुर तहसील में 239.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

इसी अवधि तक 681.3 मिमी वर्षा दर्ज गत वर्ष

गत वर्ष इसी अवधि तक 681.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी जिसमें बांधवगढ़ तहसील में 615.3 मिमी, मानपुर तहसील में 694 मिमी, पाली तहसील में 627.5 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 609.2 मिमी, चंदिया तहसील में 798.7 मिमी, करकेली तहसील में 616.5 मिमी, बिलासपुर तहसील में 801.2 मिमी वर्षा शामिल है।

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