
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू देवी-देवताओं के मांस और शराब का सेवन करने से संबंधित ध्रुव राठी के वीडियो (Dhruv Rathee Video) के मामले में गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट को अहम जानकारी दी है। गूगल की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित सभी वीडियो के प्रसार को भारत में रोक दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह कार्रवाई सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (GAC Order) के आदेश के बाद की गई।
सुनवाई के दौरान गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वीडियो को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। गूगल के अनुसार, यह कदम जीएसी के उस आदेश के बाद उठाया गया, जो अदालत के पूर्व निर्देश पर पारित किया गया था।
इस मामले में याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने याचिका दायर की थी। उन्होंने संबंधित वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की थी। उनका कहना था कि वीडियो को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान अमिता सचदेवा ने अदालत को बताया कि संबंधित वीडियो अभी भी भारत के बाहर देखे जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के भीतर वीपीएन का इस्तेमाल करके भी इन वीडियो तक पहुंच संभव है।याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से मांग की गई कि केवल भारत में वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने के बजाय इन्हें दुनियाभर से हटाने का आदेश दिया जाए। इस मामले में गूगल ने फिलहाल भारत में वीडियो के प्रसार को रोकने की जानकारी अदालत के समक्ष रखी है।