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Birth Death Certificate: घर बैठे बनाएं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, देखें स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस

अब अगर आप जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में देर करते है तो आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। सरकार का नया फैसला आ गया है इसलिए देर बिल्कुल न करें, अ...और पढ़ें

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Fri, 18 Sep 2026 01:36:22 PM (IST)Updated Date: Fri, 18 Sep 2026 01:44:29 PM (IST)
Birth Death Certificate: घर बैठे बनाएं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, देखें स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस
घर बैठे बनाएं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

HighLights

  1. जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का क्या है नया नियम
  2. अगर हुई 1- 2 साल की देरी
  3. घर बैठे ऑनलाइन भी बना सकते हैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

टेक्नोलॉजी डेस्क। केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम में 1 अक्टूबर 2026 से बड़े बदलाव करने जा रही हैं। ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग अपने रिकार्ड को समय पर अपडेट करें, जिससे की पारदर्शिता और सटीकता बढ़े और जो भी देरी करता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता हैं।

मानसून सत्र के दौरान ये विधेयक पारित हुआ था जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब 1 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार, देरी करने वालों को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता हैं।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का क्या है नया नियम

यदि कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में देरी करता है तो उसे बाद में पंजीकरण कराने के लिए अधिक सत्यापन और निगरानी की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता हैं। इतना ही नहीं ज्यादा देरी होने पर शुल्क भी वसूला जा सकता हैं।


अगर हुई 1- 2 साल की देरी

यदि आपने जन्म या मृत्यु के एक साल या 2 साल तक पंजीकरण नहीं कराया है तो ऐसे मामले में पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी DM, SDM या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपॉइंटेड कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही आपकी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे मामलों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी और आपको शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा।

अगर 2 साल से ज्यादा देरी हुई तो

यदि 2 साल के बाद भी पंजीकरण नहीं कराया है तो ऐसी स्थिति में आपको जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। इसके साथ ही निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा।

घर बैठे ऑनलाइन भी बना सकते हैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

वैसे तो प्रशासनिक कार्यालयों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता हैं, लेकिन अब आप घर बैठे भी ये सर्टिफिकेट बना सकते है।

  • इसके लिए आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के पोर्टल पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट CRS ORGI पर जाएं। होमपेज पर General Public Signup' या 'Citizen Login' विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर खुद को रजिस्टर करें।
  • इसके बाद लॅागिन करके 'Add Birth Registration' या 'Report Birth/Death' पर क्लिक करके फॉर्म खोलें। अपनी सारी जानकारी और दस्तावेज डाल कर फॅार्म सबमिट कर दें।

यदि जन्म या मृत्यु के 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बताते चलें कि ज्यादातर मामलों में अस्पताल में जन्म या मृत्यु होने पर अस्पताल के द्वारा ही रिकॉर्ड अपडेट कर दिए जाते हैं।