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मेरठ नीला ड्रम केस: दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा, कोर्ट में बोली- बेटी का ख्याल रखना

बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मेरठ की जिला अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 04:22:33 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 04:29:36 PM (IST)
मेरठ नीला ड्रम केस: दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा, कोर्ट में बोली- बेटी का ख्याल रखना
मेरठ नीला ड्रम केस: दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने पति की निर्मम हत्या करने वाली पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है।

सजा के एलान से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी

फैसले के दिन दोनों दोषियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सुबह सुनवाई के दौरान जब जज ने मुस्कान से उसके गुनाह और सजा के संबंध में अंतिम पक्ष रखने को कहा, तो उसने अपनी छोटी बेटी की दुहाई देते हुए उसकी देखरेख की गुहार लगाई और फिर चुप हो गई। इसके बाद जब उसके प्रेमी साहिल से सवाल पूछा गया, तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी अख्तियार कर ली।


3 मार्च 2025 को हुई थी जघन्य वारदात

मामले के अनुसार, 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। वारदात को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव के 5 टुकड़े किए और उन्हें एक नीले रंग के ड्रम में भरकर छिपा दिया था। जुलाई 2025 में इस मामले का ट्रायल जिला अदालत में शुरू हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने 30 सितंबर को दोनों को हत्या का दोषी करार दिया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) के.के. चौबे ने घटना की क्रूरता को देखते हुए दोनों दोषियों के लिए कठोरतम सजा यानी फांसी की मांग की थी। दूसरी ओर, बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने मुस्कान की दो मासूम बेटियों और वृद्ध माता-पिता का हवाला देते हुए कम से कम सजा दिए जाने की अपील की थी। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई।

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